गिरिडीह: इनामी नक्सली नेमचंद महतो को आर्म्स एक्ट मामले में 8 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 2 हजार जुर्माना।
गिरिडीह सिविल कोर्ट के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवलजीत चोपड़ा की अदालत ने बुधवार को 12 बजे हार्डकोर और इनामी नक्सली नेमचंद महतो को आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में 8 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।