घनारी: बिना लाइसेंस तम्बाकू उत्पादों का खुदरा व्यापार करने पर होगा ₹1 लाख तक जुर्माना: डॉ. पंकज पाराशर, BMO
Ghanari, Una | Oct 31, 2025 हिमाचल प्रदेश में अब सिगरेट,बीड़ी व अन्य तम्बाकू उत्पादों का खुदरा व्यापार बिना लाइसेंस नहीं हो सकेगा। बिना लाइसेंस के खुदरा तम्बाकू उत्पाद बेचने पर ₹1 लाख तक जुर्माना और एक साल की कैद तक हो सकती है। बीएमओ डॉ पंकज पाराशर ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों से सम्बंधित ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से लाइसेंस बनाने की अपील की है।