प्रतापगढ़: पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड सुनाया
प्रतापगढ़।विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय, डॉ. प्रभात अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और बलात्कार करने वाले आरोपी उंकारलाल पुत्र गणपतलाल निवासी हरीसिंहजी का खेड़ा, थाना जलोदा जागीर, जिला प्रतापगढ़ को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को कुल मिलाकर 20 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये से दंडित किया