जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जनपद में कार्यरत समस्त ईंट भट्ठा स्वामियों को सूचित किया जाता है कि भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 26.09.2025 द्वारा ईंट भट्टा सत्र 2025-26 में ईंट भट्ठों के संचालन पर विनियमन शुल्क (Regulating Fees) लिये जाने के सम्बन्ध में बताया है कि ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा विनियमन शुल्क (Regulating Fees)