फतेहगंज पश्चिमी के रूकमपुर माधौपुर निवासी राहुल कश्यप की 2015 में अपहरण के बाद हत्या कर शव नदी में फेंक दिया गया था। अदालत ने चेतराम और मनीष उर्फ लाखन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास, 10 व 5 वर्ष की अतिरिक्त सजा और कुल 1.30 लाख रुपये अर्थदंड लगाया। शारदा देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया।