वर्ष-2013 में ट्रक मालिक उमर अब्बास, चालक शोएब व हैल्पर अली हैदर को नशीला पदार्थ खिलाकर मारपीट की गयी एवं उनसे ट्रक लूटने की घटना की गयी थी,माननीय न्यायालय एडीजे-14 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सलमान को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, पुलिस द्वारा यह जानकारी बृहस्पतिवार शाम लगभग 4:26 पर दी गई।