निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित भवनों / भूमियों पर बकाया संपत्तिकर एवं अन्य करों की वसूली हेतु नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 के अंतर्गत तत्काल बिल जारी किये जाये। निर्धारित अवधि में बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 के अधीन मांग की सूचना जारी किया जाये। साथ ही जारी किये गये