बुलंदशहर: पुलिस ने पैरवी कर गांव बिगराऊ निवासी दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कारावास व ₹75 हजार के अर्थदण्ड की दिलाई सजा
पुलिस ने पैरवी कर गांव बिगराऊ निवासी दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और ₹75 हजार के अर्थदण्ड की सजा दिलाई है।बुलंदशहर में आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो 2 ने गांव बिगराऊ थाना स्याना निवासी एक व्यक्ति को वर्ष 2017 में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की नीयत से हमला करने के अपराध में आज दोष सिद्ध पाए जाने पर 20 वर्ष के कारावास और ₹75000 के अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया।