जमुई बढ़ती ठंड और तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए DM ने रविवार को आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल व आंगनबाड़ी सहित) में सुबह 10:30 बजे से पहले और अपराह्न 3 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। यह आदेश 12 से 17 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। उक्त जानकारी 9 बजे दी।