बक्सर: हत्या के मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास, बीस हजार का जुर्माना, एडीजे 2 बक्सर विजेंद्र कुमार ने सुनाया फैसला.
Buxar, Buxar | Jun 18, 2024 डुमराव थाना कांड संख्या 68 /2012 में सोनू राम एवं सुकर राम को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई न्यायालय ने अभियुक्त पर अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. उक्त फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने दी.