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P.O.C.S.O. Act. बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला सख्त कानून है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा हेतु राजस्थान पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। - Jodhpur News