सरस्वती विहार: आपसी सहमति से तलाक लेने वालों को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक लेने को लेकर एक अहम और स्पष्ट करने वाला फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(1) के तहत तलाक की पहली अर्जी दाखिल करने से पहले एक साल की अलग रहने की अवधि हर हाल में जरूरी नहीं है।