सलूम्बर: सलूम्बर में दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति, 10 अक्टूबर तक अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित
सलूंबर, 6 अक्टूबर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अवधेश मीना ने आदेश जारी कर बताया कि दीपावली पर्व 2025 के अवसर पर आतिशबाजी हेतु अस्थायी पटाखा लाइसेंस विस्फोटक नियम नियम 106(4) के अंतर्गत जारी किए जाएंगे। इच्छुक आवेदकों से 10 अक्टूबर 2025 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।