औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय ने पोक्सो एक्ट में दोषी को सुनाई 5 साल की सज़ा, 20 हजार का आर्थिक दंड, सजा सुनकर पीड़ित रोने लगे
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने मदनपुर थाना कांड संख्या -196/23, पोक्सो वाद संख्या -48/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त मिथुन कुमार फेसर को सज़ा सुनाई है।शनिवार की शाम छह बजे स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा -366 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपए