नानपारा: रुपईडीहा थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को सुनाई गई 20-20 वर्ष की सजा, लगाया गया अर्थदंड
रुपईडीहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ओमप्रकाश तिलकराम राजेंद्र व राजेश के खिलाफ थाने की पुलिस ने नाबालिक बेटी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप ए माह जुलाई 2018 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दीपकांत मनी की कोर्ट में चल रही थी।