चूरू: जिले में खतरनाक मांझे या धागे की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध, तय समय में होगी पतंगबाजी, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
चूरू जिले में आमजन की सुरक्षा, पशु-पक्षियों के संरक्षण और विद्युत आपूर्ति को बाधा-रहित बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने बुधवार को आदेश जारी कर जिले की राजस्व सीमा में नायलॉन, चाइनीज, धातु मिश्रित, सिंथेटिक एवं प्लास्टिक से बने खतरनाक मांझे या धागे की थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।