आरा: आर्म्स एक्ट में स्पीडी ट्रायल करते हुए दोषी को दो वर्ष का कठोर कारावास
Arrah, Bhojpur | Feb 20, 2024 *आर्म्स एक्ट में स्पीडी ट्रायल करते हुए दोषी को दो वर्ष का कठोर कारावास* मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार झा की अदालत में स्पीडी ट्रायल करते हुए आर्म्स एक्ट के एक मामले में अभियुक्त का दोष सिद्ध होने पर 2 साल का सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए का अर्थ रांड लगाया है। अर्थ दंड नहीं चुकाने पर 3 माह सामान्य कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।