अतरौली: गंगीरी में दुष्कर्म के मामले में दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सज़ा सुनाई, 25 हजार का लगाया जुर्माना
थाना गंगीरी पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 81/2018 धारा 376ए/बी भादवी व 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त कुलदीप कुमार पुत्र साधू सिंह को न्यायालय के द्वारा दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।साथ ही 25 हजार रुपए को जुर्माना किया गया।