गुरारू: गुरारू में हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद, 50 हजार रुपए जुर्माना
Guraru, Gaya | Jun 27, 2026 गुरारू थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुई हत्या के मामले में गया व्यवहार न्यायालय ने शनिवार को अभियुक्त मिथिलेश रविदास (निवासी कोंची) को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने कांड संख्या 61/24 में कार्रवाई की।