जयपुर: 7 साल पहले एंबुलेंस की टक्कर से हुई युवक की मौत पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने ₹1.47 करोड़ का मुआवजे का दिया आदेश
Jaipur, Jaipur | May 25, 2026 जयपुर महानगर प्रथम की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट नंबर दो ने एंबुलेंस की टक्कर से मौत के मामले में युवक के परिजनों को एक करोड़ 47 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है परिजनों के दावे पर अधिकरण की न्यायाधीश नुसरत बानों ने चालक बृज किशोर वाहन स्वामी बच्चन सिंह और बीमा कंपनी को संयुक्त व पृथक रूप से राशि चुकाने का आदेश दिया।