बरेली: रेलवे की सख्त चेतावनी: ट्रैक के पास आग या ज्वलनशील सामान ले जाने पर 5 साल तक जेल का खतरा
इज्जतनगर रेल मंडल ने यात्रियों और आसपास के लोगों को चेताया है कि धूम्रपान, गैस सिलेंडर, पटाखे जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें और ट्रैक के पास आग न लगाएं। आग से सिग्नल सिस्टम, केबल व बिजली लाइन प्रभावित होकर ट्रेन संचालन ठप हो सकता है और हादसे का खतरा बढ़ता है। नियम तोड़ने पर रेलवे एक्ट की धारा 151 के तहत 5 साल तक जेल या जुर्माना हो सकता है।