खंडवा: रिश्वतकांड में खंडवा की पहली महिला पटवारी को सजा, कोर्ट ने 3 साल की कैद और ₹10 हजार का जुर्माना लगाया
खंडवा जिले की पहली महिला पटवारी रही कंचन तिवारी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार के मामले में कंचन को 3 साल कैद की सजा और 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया हैं। सजा हरसूद कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंदसिंह टेकाम ने सुनाई। यह जानकारी सोमवार शाम 4 बजे के लगभग मिली है।