शामगढ़: लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय सीमा पर सेवा प्रदान नहीं करने पर कलेक्टर द्वारा जुर्माना लगाकर दंडित किया गया
लोक सेवा प्रबंधक वैभव बैरागी द्वारा जानकारी में बताया गया है कि कलेक्टर द्वारा लोकसभा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत। सीमा कारण बटवारा नामांतरण के आवेदनों का शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले, नायब तहसीलदार शामगढ़ सुवासरा एवं भानपुरा को लेकर 5+5हजार का जुर्माना लगाते हुए दंडित किया गया।साथी भविष्य में चेतावनी पत्र देखकर निर्देशित किया गया