चक्रधरपुर के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने मंगलवार को जगन्नाथपुर के एक युवक के खिलाफ कड़ी सजा सुनाई है। ठगी और जालसाजी के मामले में 1 साल 6 माह की कारावास की सजा के साथ-साथ 20 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने का निर्देश जारी किया है। युवक अमृत बेंजामिन बोदरा पर बंदगांव थाना में वर्ष 2019 में ठगी एवं जालसाजी का मामला दर्ज हुआ था।