रिश्तों को शर्मसार करने वाले चर्चित हत्याकांड में चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी भीमसिंह पिता नरसिंह को आजीवन कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने इसे जघन्य व सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में शामिल किया था।