मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने दिनांक 07.01.2026 को मामूली विवाद के कारण मारकर अपनी पत्नि की हत्या करने के मामले में बुधवार को शाम 5:00बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना निवास के अप०क्र0 76/2022 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 05/2022 के आरोपी धरम सैयाम निवासी ग्राम खुदरी तो सजा सुनाई है।