गाजीपुर में गांजा तस्करी के एक मामले में माननीय न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने 2 किलो गांजा की तस्करी के मामले में आरोपी सुधीर पासी को दोषी करार देते हुए 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।