आबू रोड: आबूरोड कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 2021 में पत्नी की हत्या पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या की दोषी पति सकुरा पुत्र बाबू को आजीवन कारावास की आज सजा सुनाई है यह मामला 6 नवंबर 2021 को रिको पुलिस थाने में दर्ज हुआ था रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी जांच के बाद आरोपी सकुरा पुत्र बाबू के खिलाफ न्याय में आरोप पत्र पेश किया गया था जिसके बाद उसे दोषी ठहराया गया है