जयपुर: राजधानी की फैमिली कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया पर पति या पत्नी की तरफ से आपत्तिजनक पोस्ट मानसिक क्रूरता मानी जाएगी
Jaipur, Jaipur | May 4, 2026 पारिवारिक न्यायालय क्रम संख्या एक की न्यायाधीश आरती भारद्वाज ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि कोई भी विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें खिंचवाती है उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करती है तो पति के प्रति मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है और उससे पति की गरिमा पर सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है।पति को तलाक देने का दिया फैसला।