जिला अलीगढ में 21 साल पहले हुई युवक की गैर इरादतन हत्या के मामले में अनिल कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो, कोर्ट संख्या 1 की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया । दोषी को अदालत ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 15 हजार जुर्माना भी लगाया है। घटना गांधी पार्क इलाके में हुई थी। ये जानकारी एडीजीसी ललित कुमार सिंह पुंडीर ने दी।