डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में शाजापुर जिला न्यायालय में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला एनडीपीएस एक्ट की धारा 08/15 के तहत सुनाया गया। आरोपियों के नाम गोविंद पिता भैरूसिंह सिसोदिया और राजेंद्र पिता मानसिंह सिसोदिया हैं, जो सारंग्याखेड़ी, आगर के निवासी हैं।