देवास नगर: पुराने वाहनों की बिक्री अधिकृत विक्रेता ही कर सकेंगे, परिवहन विभाग से अनुमति ज़रूरी, 1 जनवरी 2026 से...
अधिकृत वाहन विक्रेता ही कर सकेंगे पुराने वाहनों की बिक्री, परिवहन विभाग से अनुमति लेना जरूरी, 01 जनवरी 2026 से बिना रजिस्ट्रेशन व्यापार करना गैर कानूनी माना जायेगा, आरीटो ने ऑटो डील संचालकों की बैठक लेकर दी जानकारी देवास, 24 दिसंबर 2025/ प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीदी-बिक्री करने वाले ऑटो डील संचालकों को अब मध्यप्रदेश सरकार से अधिकृत डीलर के रूप में