जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की अदालत ने दिल्ली निवासी एक युवक को शादी का झांसा देकर हल्द्वानी की एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया है।जिसे अब बुधवार सजा सुनाई जाएगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार बनभूलपुरा थाने में एक युवती ने पश्चिमी दिल्ली निवासी अकरमुल हक पुत्र रफीक के खिलाफ ४ जनवरी २०२० को रिपोर्ट लिखाई कि वैवाहिक सोशियल साइड पर आरोपी ने 2017 में