श्योपुर। जिला न्यायालय ने गुरूवार को शाम 04 बजे करीब दो साल पुराने अनुसूचित जाती वर्ग के लोगो से मारपीट करने वाले एक आरोपी को दोषी करार देते हुए छः माह के सश्रम करावास की सजा एवं दो हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।