सहकारिता विभाग के एआर एलबी मल्ल ने सोमवार की दोपहर दो बजे बताया कि सरकार की ओर से सदस्यता अनिवार्य करने के बाद सदस्यता नहीं लेने वाले किसानों को समिति से उर्वरक मिलना बंद हो जाएगा। इसका पंजीकरण शासन के निर्देश पर किया जा रहा है। किसान समितियों पर सचिव से संपर्क कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।