गोपालगंज: गोपालगंज कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दोषी को सुनाई एक वर्ष कारावास की सजा , छह हजार रुपये जुर्माना।
भोरे थाना कांड संख्या-152/2024 में आर्म्स एक्ट के अभियुक्त बब्लू चौहान को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी SDJM गोपालगंज ने अभियुक्त बब्लू चौहान, को आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने तथा धारा 26(1) के तहत छह माह के कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना