जिला मानिटरिंग सेल व थाना कपिलवस्तु पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे0 पॉक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इशरार उर्फ सोनू पुत्र रईश मो0 निवासी होरीहलवा थाना कपिलवस्तु को धारा 354क भादव व 7/8 पॉक्सो एक्ट मे 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹10,000/- के अर्थदंड से दंडित कराया गया।