जिला पदाधिकारी जहानाबाद के आदेश पर शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 03 जनवरी 2026 तक प्रतिबंध लगाया गया है। बुधवार रात्रि करीब 9 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी इसमें शामिल हैं।