रायपुर: इस दिन तक टैक्स जमा नहीं होने पर मकान और दुकान की सम्पत्ति होंगी सील, फिर देना होगा अतिरिक्त टैक्स
Raipur, Raipur | Mar 29, 2026 29 मार्च रविवार सुबह 7 बजे मिली जानकारी अनुसार,राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम ने संपत्तिकर जमा करने को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक टैक्स जमा करना अनिवार्य है, इसके बाद किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। नगर निगम ने बकायादारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं