भिवानी: मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि कर लें मतदाता- जिला निर्वाचन अधिकारी
वैकल्पिक पहचान पत्र दिखा कर भी डाला जा सकता है
जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने बताया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है।