सिविल कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम का फर्नीचर और एक कल करने की कार्रवाई की गई जीवन बीमा निगम ने व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार को क्लेम का पैसा नहीं दिया कोर्ट ने जनवरी में फैसला सुनाते हुए 6 महीने के अंदर राशि भुगतान करने के आदेश दिए थे