कैंपियरगंज: पीपीगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में हत्या के अभियोग में दो सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्तों को सुनाई सजा
कैंपियरगंज के पीपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012 में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत हत्या के वियोग में, दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय द्वारा ऑपरेशन कन्वैक्शन अभियान के क्रम में, अभियुक्तगण सोनू, पिंटू, राजेश्वर, प्रमोद व गौतम को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 30 - 30 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया।