मिर्ज़ापुर: मुठभेड़ में पैरों में गोली मारने पर हाईकोर्ट नाराज, पुलिस को फटकार, महिला अधिवक्ता ने कहा- मेरे क्लाइंट को मारी थी गोली
कथित पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैरों में गोली मारे जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति को सजा देना न्यायपालिका का काम है, न कि पुलिस का। इस मामले में अधिवक्ता कुसुम मिश्रा की ओर से की गई टिप्पणी। कहा मेरे क्लाइंट के पैर में गोली मारी थी।