जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शुक्रवार दोपहर 3:00 बजे जनपद के सभी होटल, क्लब, बैंक्वेट हॉल, मैरिज होम, फार्म हाउस व रेस्टोरेंट संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं, कि बिना आबकारी विभाग से अनुमोदित एफएल-11 लाइसेंस प्राप्त किए किसी भी प्रकार की पार्टी या मदिरा परोसने का आयोजन न करें।