गुरुवार को सुबह 11:00 बजे मिली जानकारी, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म केस में आरोपी बरी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में ट्रायल कोर्ट की सजा रद्द की, Chhattisgarh High Court ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के 20 साल पुराने मामले में आरोपी को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति Narendra Kumar Vyas की एकल पीठ ने कहा कि घटना के समय पीड़िता 26 वर्ष की थी।