नलखेड़ा: चेक बाउंस मामले में नलखेड़ा न्यायालय ने दो वर्ष की सश्रम कारावास की सुनाई सजा
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मोहित माधव द्वारा उधारी का ₹ लेकर भुगतान के एवज में चेक देने वाले आरोपी पशु चिकित्सालय के कंपाउंडर अजबसिंह पिता रामसिंह को 2 साल का सश्रम कारावास व चेक की 2 गुना राशि के अर्थ दंड से दंडित किया है। अभिभाषक पुखराज बैरागी ने बताया कि भीलखेड़ी सुल्तानिया के ईश्वर पिता अमरसिंह मालवीय ने आरोपी को ₹2 लाख 80 उधार दिए थे।