पिपरिया: दोस्त की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, पिपरिया न्यायालय का फैसला
पिपरिया के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल की अदालत ने मंगलवार शाम दोस्त की हत्या के मामले में आरोपी हर्ष अहिरवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना 27 अप्रैल 2024 की रात खापरखेड़ा पुलिया के नीचे हुई थी। पुलिस को वहां नीलेश यादव गंभीर रूप से घायल