शुजालपुर न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग का रास्ता रोककर डराने-धमकाने के मामले में आरोपी दीपक जाटव पिता गोविंद जाटव, निवासी रायकनपुरा शुजालपुर सिटी को दोषी ठहराते हुए कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को धारा 126(2) बीएनएस में 15 दिन साधारण कारावास व 500 रुपये अर्थदंड, धारा 75(1) बीएनएस में 1 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुप