जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद में शुक्रवार दोपहर 1 बजे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ ने मंदबुद्धि महिला से दुष्कर्म के आरोपी सुरेश कुमार यादव (उम्र 50 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 19 गांधी चौक राजहरा को बीएनएस की धारा 64(2)(झ)(ट) के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।