थानेसर: कुरुक्षेत्र: उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा, दयालु योजना में मृत्यु या दिव्यांग होने पर मिलती है आर्थिक सहायता
कुरुक्षेत्र उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश के गरीब परिवारों में 6 से 60 साल की आयु तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के दायरे में एक लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले परिवार आएंगे।